हिमाचल में 6 मुख्य संसदीय सचिवों को हटाने का आदेश; हाईकोर्ट का कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका, तुरंत सभी सुविधाएं वापस लेने को कहा
Himachal 6 CPS Removed High Court Verdict
Himachal 6 CPS Removed: हिमाचल हाईकोर्ट से कांग्रेस की सुक्खू सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा नियुक्त किए गए 6 मुख्य संसदीय सचिवों को हटाने का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट ने इनकी नियुक्ति को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया है। साथ ही हाईकोर्ट ने 2006 के हिमाचल CPS एक्ट को भी खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि, सभी 6 मुख्य संसदीय सचिवों को तुरंत प्रभाव से CPS पद से हटा दिया जाए। इसके साथ ही उनसे CPS की सारी सरकारी सुविधाएं तत्काल वापस ले ली जायें।
BJP बोली- हाइकोर्ट के फैसले का स्वागत
सुक्खू सरकार के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट के इस फैसले का बीजेपी ने बढ़चढ़कर स्वागत किया है। हाइकोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए बीजेपी ने सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि, हाइकोर्ट के फैसले ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से 6-6 मुख्य संसदीय सचिवों (CPSs) को हिमाचल की जनता के ऊपर अवैध रूप से थोपने का काम किया और आर्थिक बोझ बढ़ाया। सरकार के इस कदम को आज हाइकोर्ट ने नकार दिया है।
बिंदल ने कहा कि, बीजेपी लगातार यह कह रही थी कि, सीपीएस बनाना गैरकानूनी है और इसके चलते हिमाचल की जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। लेकिन सरकार ने 6-6 सीपीएस बनाए और उन्हें मंत्रियों की शक्ति देने के साथ सभी सरकारी सुविधाएं दीं। लेकिन आज हाईकोर्ट ने न केवल मुख्य संसदीय सचिवों को हटाने का काम किया साथ ही 2006 के CPS एक्ट को भी खारिज कर दिया और यह स्पष्ट किया कि, हिमाचल में सीपीएस लगाने के लिए कांग्रेस सरकार दोषी है।